राजस्थान पेंशन योजना 2025: वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

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राजस्थान पेंशन योजना 2025: वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
27 May
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राजस्थान सरकार ने 2025 में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को और भी सशक्त और लाभकारी बना दिया है। यह योजना राज्य के गरीब, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और लघु कृषकों को हर महीने पेंशन प्रदान करती है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।


मुख्य योजनाएं और पात्रता

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में विभिन्न उप-योजनाएं शामिल हैं:

1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

  • लाभार्थी: महिला – 55 वर्ष, पुरुष – 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध।

  • वार्षिक आय सीमा: ₹48,000 से कम।

  • पेंशन राशि: ₹1,150 प्रति माह।

2. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

  • लाभार्थी: विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं।

  • आयु सीमा: 18 वर्ष से 75 वर्ष तक।

  • वार्षिक आय सीमा: ₹48,000 से कम।

  • पेंशन राशि:

    • 18-74 वर्ष: ₹1,150 प्रति माह।

    • 75 वर्ष और उससे अधिक: ₹1,500 प्रति माह

3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

  • लाभार्थी: 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, हिजड़ा समुदाय, या 3 फीट 6 इंच से कम ऊंचाई वाले व्यक्ति।

  • वार्षिक आय सीमा: ₹60,000 से कम।

  • पेंशन राशि:

    • 75 वर्ष से कम आयु: ₹1,150 प्रति माह।

    • 75 वर्ष और उससे अधिक: ₹1,250 प्रति माह।

    • कुष्ठ रोग मुक्त: ₹2,500 प्रति माह।

    • सिलिकोसिस पीड़ित: ₹1,500 प्रति माह।

4. लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना

  • लाभार्थी: लघु एवं सीमांत कृषक।

  • महिला आयु सीमा: 55 वर्ष या उससे अधिक।

  • पुरुष आयु सीमा: 58 वर्ष या उससे अधिक।

  • पेंशन राशि: ₹1,150 प्रति माह।


पेंशन में वार्षिक वृद्धि

राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया है, जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15% की वृद्धि अनिवार्य होगी:

  • जुलाई में: 5% वृद्धि।

  • जनवरी में: 10% वृद्धि।

इससे राज्य देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक वृद्धि की कानूनी गारंटी दी है।


आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन के लिए:

  1. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाएं।

  2. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  3. आवेदन पत्र सबमिट करें।

ऑफलाइन आवेदन के लिए:

  • अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।

  • आवश्यक दस्तावेज़ के साथ आवेदन करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड / जन आधार कार्ड।

  • राशन कार्ड।

  • बैंक खाता पासबुक।

  • आय प्रमाण पत्र।

  • विधवा / दिव्यांग / बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)।


वार्षिक सत्यापन

सभी लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन कराना आवश्यक है। यदि सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो पेंशन रोक दी जाती है। सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।


नोट:

  • पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

  • योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

  • आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करें।

राजस्थान सरकार की यह पहल समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।


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